जैश-ए-मोहम्मद के कथित आतंकी की जमानत याचिका खारिज

Sunday, Feb 09, 2020 - 01:13 PM (IST)

जम्मू: स्पैशल जज जम्मू सुभाष सी. गुप्ता ने जैश-ए-मोहम्मद के कथित आतंकी बशीर अहमद लोन पुत्र मोहम्मद अकबर लोन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बशीर अहमद लोन को लखनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
 

जानें पूरा मामला
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुख्ता सूचना के आधार पर 12 सितम्बर 2019 को सुबह 9.45 बजे ट्रक (नं. जे.के. 13 ई-2000) को लखनपुर में जांच के दौरान नाका पार्टी ने रोका। उस समय ड्राइवर समेत 2 अन्य लोग अंदर बैठे हुए थे। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम शबील अहमद बाबा, ओबैद उल असलाम और जहांगीर अहमद पारे बताया। वाहन की जांच करने पर उसमें एक बैक में ए.के.-56 राइफल, 2 ए.के.-47 राइफल, 6 भरी हुई मैगजीन (प्रत्येक में 30 जिंदा कारतूस) बरामद हुए। उपरोक्त व्यक्तियों को हथियारों सहित गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिए गए और सामान से लदे ट्रक को भी जब्त कर लिया गया।



पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्हें बशीर अहमद लोन और सुहेल अहमद डार ने जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इनमें 2 के खतरनाक आतंकी आशिक नेंगरू के साथ हैं जो पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। यह दोनों भी स्थानीय कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने के लिए उपरोक्त संगठन के लिए प्रेरित कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए पांचों से पुलिस ने जे.आई.सी. जम्मू में पूछताछ की।

सारे खतरनाक आतंकी आशिक नेंगरू के संपर्क में थे
सरकारी पक्ष का मानना था कि ये सारे खतरनाक आतंकी आशिक नेंगरू के संपर्क में थे और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने युवाओं को संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मौजूदा मामले में जांच चल रही है और आवेदक/आरोपी से सैमसंग मोबाइल फोन बरामद किया गया और उसकी देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्तता के चलते जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। 

rajesh kumar

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