जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर लगा प्रतिबंध हटाया...लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला

punjabkesari.in Friday, Jan 20, 2023 - 04:04 PM (IST)

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने लगभग वर्षों से ज्याद समय के बाद गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग राज कुमार गोयल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर गृह विभाग के आदेश संख्या 922- दिनांक 12.07.2018 के अंतर्गत, यह आदेश दिया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के लिए जम्मू-कश्मीर के जिलाधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। आदेश के अनुसार, जिलाधिकारियों (लाइसेंसिंग जारी करने वाला प्राधिकरण) सहित सभी संबंधितों को शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के प्रावधानों का पालन करने के साथ-साथ अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा।

 

नई शर्तों के अनुसार, जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस जारी करने वाले आवेदन पर विचार करते समय, पहचान प्रमाणपत्र के रूप में आधार कार्ड लेना आवश्यक होगा। बता दें कि 2012 से 2016 के बीच जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिला उपायुक्तों द्वारा भारी संख्या में गलत और अवैध हथियार लाइसेंस जारी किए गए। CBI ने अवैध हथियार लाइसेंस मामले की जांच करने के लिए जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में कई स्थानों पर छापे मारे थे। आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी शस्त्र नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित पुलिस सत्यापन के अलावा आवेदक के चरित्र और पृष्ठभूमि के बारे में जम्मू-कश्मीर पुलिस की CID विंग से एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण सीआईडी के आकलन के आधार पर व्यक्तिगत रूप से लाइसेंस देने की स्थिति में है या नहीं, विशेष रूप से आवेदक के आचरण, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन, साथ ही आंतरिक सुरक्षा के संबंध में।

 

आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि NDAL-ALIS पोटर्ल पर अपलोड किए गए शस्त्र नियमों के अंतर्गत किसी भी संभावित लाइसेंसधारक या लाइसेंसधारक का डेटा या विवरण सही और त्रुटि रहित है। इसमें आगे कहा गया है कि जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक के समन्वय से, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी लाइसेंसधारियों पर नज़र रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंसधारकों द्वारा लाइसेंस की वैधता का पालन किया जाए। आदेश में कहा गया है कि शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकरण के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र नियमों के अंतर्गत जारी/ नवीनीकरण या किसी अन्य संबद्ध सेवाओं की शक्तियां प्राप्त नहीं होगा।


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Content Writer

Seema Sharma

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