निकाय चुनावों में ईवीएम का होगा प्रयोग

Saturday, Mar 12, 2016 - 02:29 PM (IST)

जम्मू: राज्य प्रशासनिक परिषद की एक बैठक शीतकालीन राजधानी जम्मू में राज्यपाल एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन (एमैंडमैंट) एक्ट 2016 को मंजूरी प्रदान की गई।


बैठक के दौरान राज्य में आगामी शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय ई.वी.एम. (इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) से करवाने का निर्णय लिया गया, ताकि पारदर्शी ढंग से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करवाए जा सकें। चुनावों में ई.वी.एम. के उपयोग के लिए आवास एवं स्थानीय निकाय विभाग को जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल कारपोरेशन (इलैक्शन) रूल्स 2003 और जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल इलैक्शन रूल्स 2003 में संशोधन करने के लिए कहा गया था, जिसे आज की बैठक में मंजूरी दी गई। इन संशोधनों के बाद नगर निगम समेत सभी शहरी निकायों के चुनाव में ई.वी.एम. का उपयोग किया जा सकेगा।
 

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