केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नीति लागू की, जिसने गुजारे 15 साल वो वहां का निवासी

Wednesday, Apr 01, 2020 - 01:27 PM (IST)

जम्मू: केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अब 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति इस डोमिसाइल का हकदार होगा। वहीं ऐसे बच्चे जिन्होंने सात साल तक केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ाई की है और दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होंगे। पांच अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 35ए के अनुसार तय होता थाकि कौन आदमी राज्य का निवासी है और कौन नहीं।

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को खत्म करते हुए जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्ज छीन लिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशो में बांट दिया था। डोमिसाइल के नियम और शर्तों के अनुसार राज्य के निवासियों में वे लोग भी शामिल होंगे, जो जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के अफसर, पब्लिक सेक्टर यूनियन (केंद्र सरकार या स्वायत्त संस्थान से जुड़ी कंपनी) के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, केंद्रीय यूनिवर्सिटी के अधिकारी और केंद्र सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट में 10 साल सेवा दे चुके हैं। डोमिसाइल जारी करने का अधिकार तहसीलदार को होगा या फिर सरकार कोई अधिकारी नियुक्त कर सकती है। 

ऊपरी नियमों को पूरा करने वालों के बच्चे भी निवासियों की श्रेणी में आएंगे। अब जम्मू-कश्मीर के निवासियों में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें राहत और पुनर्वास आयुक्त ने राज्य में शरणार्थी या अप्रवासी का दर्जा दिया होगा। बीते कई दिनों से विपक्षी पार्टियां जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल लागू करने की मांग करते हुए इसे मुद्दा बना रही थी। हालांकि पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले दिनों कई बार आश्वासन दिया था कि जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल कानून जल्द जाएगी जिसमें स्थानीय लोगों के नौकरियों के हक सुरक्षित रहेंगे।

rajesh kumar

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