मादक पदार्थ तस्कर पर PSA कानून के तहत मामला दर्ज, दो और तस्कर किए गए गिरफ्तार

Sunday, Jan 12, 2020 - 07:11 PM (IST)

जम्मू: जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मादक पदार्थों के एक कथित दुर्दांत तस्कर पर जन सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है जबकि कठुआ और रियासी जिलों में अलग अलग अभियानों में दो अन्य ऐसे ही तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि युवाओं के लिए मादक पदार्थों के मुख्य आपूर्तिकर्ता शाबिक अहमद उर्फ शिकू को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और उस पर एनएसए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।



प्रवक्ता के अनुसार लड्डा खेरी का रहने वाला शिकू आदतन अपराधी है और वह मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या के प्रयास, सेंधमारी और चोरी समेत कई नृशंस मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा उसकी आपराधिक गतिविधियों का लेखा जोखा तैयार किया गया और उधमपुर जिला मजिस्ट्रेट पीयूष सिंगला के सामने पेश किया। उन्होंने चीजों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसे जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया।



आरोपी से 3815 नशीली कैप्सूल और 1128 जहरीले टैबलेट बरामद
उन्होंने बताया कि शनिवार को ही कठुआ जिले के भागथली से परषोत्तम लाल को 3815 नशीली कैप्सूल और 1128 जहरीले टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। उस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को ही गौरव मनोत्रा नामक एक और मादक पदार्थ तस्कर को रियासी जिले के कटरा से गिरफ्तार किया और उसके पास से 80 नशीली कैप्सूल मिलीं। गौर माटयाल गांव का रहने वाला है।उस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

rajesh kumar

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