अढ़ाई साल के बच्चे के कत्ल में दोषी को उम्र कैद

Friday, Jun 01, 2018 - 10:30 AM (IST)

जम्मू : प्रिंसिपल सैशन जज कठुआ संजीव गुप्ता ने अढ़ाई साल के बच्चे का कत्ल करने वाले आरोपी रत्न कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 मई, 2013 को 7 बजे सीमा देवी ने पुलिस पोस्ट हटली मोड़, कठुआ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह राम नगर कालोनी, वार्ड नं.-18, कठुआ की रहने वाली है और उसका पति चिनाब टैक्सटाइल मिल कठुआ में मजदूरी करता है।

उसने कथित आरोप लगाया कि जब वह 2 मई, 2013 को अपने 2 बच्चों के साथ शाम 7 बजे दूध लेने गई थी तो आरोपी, जो सी.टी.एम. कठुआ में मजदूरी करता था, उसके अढ़ाई साल के बेटे रोहित पंडित को अगवा कर ले गया। वह उसके पीछे भागी, परन्तु आरोपी बच्चे के साथ किसी अज्ञात जगह की ओर भाग गया। बाद में बच्चे की लाश बरामद हुई। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी और सीमा का पति दोनों सी.टी.एम. कठुआ में मजदूरी करते थे और दोनों के आपस में संबंध दोस्ताना थे।

सीमा देवी का पति राम नगर कालोनी के वार्ड नं.-14 में रहता था और आरोपी भी साथ की कालानी में रहता था। सीमा देवी के पति के घर उसका अक्सर आना-जाना था और वह बच्चों से भी घुल-मिल गया था।जांच में पता चला कि आरोपी सीमा देवी को भी पसंद करने लगा और उसने घटना से कुछ समय पहले सीमा देवी को उसके साथ भाग चलने के लिए कहा था, जिसे सीमा देवी ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं।

सीमा देवी अपने 2 बच्चों के साथ 3 मई, 2013 को सी.टी.एम. के नजदीक दुकान में दूध और कुछ सामान लेने गई थी कि इसी दौरान आरोपी मौके पर आया और उसके बच्चे को अगवा कर ले गया। बार-बार फोन करने पर भी सीमा देवी को आरोपी ने बच्चा नहीं लौटाया और उसे रेलवे स्टेशन कठुआ आने को कहा। सीमा देवी ने रेलवे स्टेशन पर आने से मना किया और बच्चे को लौटाने के लिए कहा। सीमा देवी के इंकार के बाद आरोपी बदला लेने की मंशा से बच्चे को मग्घर खड्ड नजदीक जगोत्रा ले गया और उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी तथा शव को झाड़ियों में फैंक दिया।

प्रिंसिपल सैशन जज कठुआ संजीव गुप्त ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा-302 के तहत उसे कड़ी उम्र कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की राहत राशि एक माह के भीतर प्रदान करने के लिए भी कहा है। यह मैम्बर सैके्रटरी जम्मू-कश्मीर स्टेट लीगल सॢवस अथॉरिटी को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

kirti

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