3.5 लाख सरकारी कर्मियों का होगा दुर्घटना बीमा, सालाना 346 रुपए काटा जाएगा प्रीमियम

Thursday, Dec 12, 2019 - 02:45 PM (IST)

जम्मू: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जाएगा। मंगलवार को वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरूण कुमार मेहता ने सभी विभागाध्यक्षों और डीडीओ के अधिकारियों को हर कर्मी के वेतन से प्रीमियम काटने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि बीमा के लिए सभी सरकारी कर्माचारियों के वेतन से सलाना 346 रुपए प्रीमियम को तौर पर काटे जाएंगे। इसके साथ ही बीमा योजना की शर्तों से संबंधी भी सूचना जारी कर दी है।



आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक डीडीओ लिखित में नहीं देंगे कि सरकारी कर्मचारी ने प्रीमियम दिया है तब तक नोडल अधिकारी कर्मी की मौत संबंधी जानकारी स्वीकार नहीं करेंगे। हर कर्मचारी को बीमा योजना के लिए नामिनेशन फार्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारी दुर्घटना में मौत के बाद नामिनेशन फार्म नहीं भर सकते। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही राज्य सरकार ने दुर्घटना बीमा की योजना को अधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी थी। 2 दिसंबर से शूरु होने वाली योजना अगले 3 साल तक के लिए है।

दुर्घटना बीमा योजना का यह मिलेगा लाभ
दुर्घटना बीमा योजना की शर्तों के अनुसार कर्मी की दुर्घटना में मौत व स्थायी दिव्यांगता, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखों की रोशनी जाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। एक आंख की रोशनी जाने के साथ एक हाथ या एक पैर कटने पर भी 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं, एक आंख की रोशनी जाने, एक हाथ व एक पैर को नुकसान होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे।



उक्त कर्मचारी आएंगे बीमा के दायरे में
दुर्घटना बीमा पालिसी में जम्मू कश्मीर सरकार (राजपत्रित और गैर-राजपत्रित), सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, दैनिक वेतनभोगी, समेकित, संविदा, एडहॉक कर्मचारी, आकस्मिक श्रमिक और एसपीओ शामिल हैं। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के बाहर तैनात प्रदेश के कर्मी इस योजना से वंचित नहीं रहेंगे। दरअसल वह भी इस योजना के दायरे में हैं। योजना के मुताबिक सलाना 346 के प्रीमियम में  कर्मी का 10 लाख रुपए का बीमा होगा।

rajesh kumar

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