पति की हत्या करने वाली महिला की फांसी टली, अदालत ने बदली सजा

punjabkesari.in Wednesday, Jun 27, 2018 - 05:10 PM (IST)

खार्तूमः सूडान की एक अदालत ने पति की हत्या के मामले में पत्नी को मिली मौत की सजा को बदल दिया है। आरोपी महिला ने पति द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। महिला के वकील के अनुसार  19 वर्षीय पीड़िता की सजा में बदलाव करते हुए उसे पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है। मई में एक इस्लामिक अदालत ने पीड़िता को अपने पति अब्दुलरहमान मोहम्मद हम्माद की हत्या करने का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

पीड़िता ने कहा कि उसके पति ने घर पर अपने कुछ रिश्तेदारों को बुलाया जिन्होंने कथित रूप से उसे पकड़े रखा और फिर पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हम्माद ने जब फिर ऐसा करने का प्रयास किया तो पीड़िता ने चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। पीड़िता की मां, बेटी को फांसी की सजा से मिली राहत से बेहद खुश है। पीड़िता की रिहाई की मांग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशहूर हस्तियों ने ऑनलाइन अभियान भी चलाया था।

 बता दें कि सूडान में बाल विवाह गैर कानूनी नहीं है और वहां 3 में से 1 लड़की की शादी 18 साल पूरे होने से पहले ही कर दी जाती है। द पर्सनल स्टेटस लॉ ऑफ मुस्लिम-1991 के मुताबिक सूडान में प्युबर्टी आने के बाद लड़की की शादी की जा सकती है।  


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Tanuja

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