श्रीलंका संकट: राजपक्षे ने अदालत के अंतरिम आदेश के खिलाफ SC में की अपील
Tuesday, Dec 04, 2018 - 06:19 PM (IST)
कोलंबोः श्रीलंका में राजनीति संकट के चलते सोमवार को अदालत ने प्रधानमंत्री महिदा राजपक्षे को काम करने से रोक दिया था । इस फैसले के खिलाफ उन्होंने मंगलवार को श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। अपीलीय अदालत ने सोमवार को दिए अपने अंतरिम आदेश में राजपक्षे और उनकी कैबिनेट को अपने पद के अनुरूप काम करने से अस्थायी तौर पर रोक दिया था। राजपक्षे की विवादित सरकार के खिलाफ 122 सांसदों द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह आदेश पारित किया गया था। राजपक्षे ने सोमवार को कहा था कि वह अपीलीय अदालत के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।
राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी), जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) और तमिल नेशनल एलायंस ने पिछले महीने अपीलीय अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में राजपक्षे के अधिकार को चुनौती दी गई थी। श्रीलंका में 26 अक्टूबर से राजनीतिक संकट कायम है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 26 अक्टूबर को विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और उनकी जगह राजपक्षे को नियुक्त कर दिया था अपीलीय अदालत का अंतरिम आदेश दोनों सिरिसेना और राजपक्षे के लिए एक बड़ा झटका है।