पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शहबाज शरीफ पर लगाई ये रोक

Thursday, Aug 03, 2017 - 05:24 PM (IST)

इस्लमाबादः पाकिस्तान इलैक्शन कमिशन (ECP) ने बुधवार को एक आचार संहिता जारी की है। इसके मुताबिक शाहबाज शरीफ आगामी उपचुनाव में अपना प्रचार नहीं कर पाएंगे। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद उनके भाई शाहबाज शरीफ का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें नवाज शरीफ की खाली हुई सीट पर चुनाव लड़कर नैशनल एसेंबली पहुंचना होगा।  चुनाव 17 सितंबर को होगा।

ECP ने  शहबाज शरीफ को नैशनल असैबली सीट के लिए अपने उप चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से रोक दिया है। डॉन समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक, ECP आचार संहिता में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के अध्यक्ष और उप सभापति सहित संवैधानिक व्यक्तियों व साथ ही साथ प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के किसी चुनावी क्षेत्र के दौरे पर रोक है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईसीपी द्वारा लाहौर नेशनल असैंबली सीट (एनए-120) के निर्धारित चुनाव की घोषणा के बाद से तुरंत यह आचार संहिता प्रभावी हो गई।

पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों के जानकारों ने ECP आचार संहिता को 'भ्रामक' बताया है और आश्चर्य जताते हुए कहा कि सार्वजनिक पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने ही चुनाव के लिए प्रचार करने से कैसे रोका जा सकता है जबकि कानून उसे इस पद पर बने रहते हुए किसी दूसरे सदन के चुनाव में हिस्सा लेने से नहीं रोकता। ईसीपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तस्वीर शहबाज शरीफ के एनए-120 के उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद साफ होगी।

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