मुंबई आतंकी हमले के बयान को लेकर शरीफ और अब्बासी को कोर्ट से झटका

Tuesday, Jun 26, 2018 - 05:24 PM (IST)

लाहौरः  पाकिस्तान की एक अदालत ने उस अर्जी पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नोटिस जारी किया है जिसमें 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल लोगों के पाकिस्तानी होने का दावा करने को लेकर शरीफ पर कार्रवाई की मांग की गई है।  कल लाहौर उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी में वकील अजहर सिद्दीकी ने कहा कि पिछले साल जुलाई में पनामा पेपर्स मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोग्य करार दिए गए शरीफ ने इस साल मई में ‘ डॉन ’ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मुंबई हमले में शामिल लोग असल में पाकिस्तान के थे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ के ‘‘ देश विरोधी ’’ बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान के दुश्मनों की ओर से किया जा सकता है।  उन्होंने कहा कि अयोग्य करार दिए जा चुके प्रधानमंत्री के ‘ गुमराह करने वाले ’ बयान पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की बैठक हुई और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने शरीफ से मुलाकात की और उन्हें उनके बयान पर सैन्य नेतृत्व की चिंता से अवगत कराया।  याचिकाकर्ता ने कहा कि अब्बासी का कदम भी उनकी शपथ का स्पष्ट उल्लंघन है , क्योंकि उन पर इस बात की बाध्यता थी कि उनके निजी हित उनके सरकारी व्यवहार पर हावी न होने पाएं।

लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने अब्बासी और ‘ डॉन ’ के पत्रकार सीरिल अलमीडा को भी नोटिस जारी किया। अलमीडा ने ही शरीफ का इंटरव्यू प्रकाशित किया था। अब्बासी और अलमीडा को 29 जून तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया। इंटरव्यू में शरीफ ने माना था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने ‘‘ राज्येत्तर तत्वों ’’ को सीमा पार कर मुंबई में लोगों को ‘‘ मारने ’’ की नीति पर भी सवाल उठाए।       

Isha

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