कोर्ट का  मुशर्रफ को कल 2 बजे तक पाक लौटने का आदेश, एक्शन की चेतावनी

Wednesday, Jun 13, 2018 - 03:03 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिआन सादिक निसार ने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को वतन लौटने के लिए 14 जून यानी कल दोपहर दो बजे तक का समय दिया है। जस्टिस मिआन सादिक निसार ने कहा कि अगर पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो के मुताबिक इस दौरान निसार ने टिप्पणी की कि यदि मुशर्रफ खुद को कमांडो मानते हैं, तो अदालत में हाजिर हों।  आखिर वो पाकिस्तान वापस आने से डर क्यों रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि अदालत में पेश होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।इससे पहले पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री नासिरुल मुल्क के आदेश पर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) मुशर्रफ के राष्ट्रीय पहचान पत्र को रद्द कर चुका है।

पहचान पत्र रद्द होने से उनका पासपोर्ट भी रद्द हो गया और नागरिकता खत्म हो गई है।मुशर्रफ के खिलाफ यह कार्रवाई उस समय की गई, जब देश में आम चुनाव हो रहे हैं। पहचान पत्र और पासपोर्ट रद्द होने के बाद से परवेज मुशर्रफ के पास उस देश में रहने का भी कानूनी हक खत्म हो गया है, जहां वो मौजूदा समय में रह रहे हैं।

बताया जा रहा है कि फिलहाल मुशर्रफ दुबई में हैं। राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट रद्द होने के चलते अब उनका दुबई में रहना गैर कानूनी हो गया है. मुशर्रफ 18 मार्च 2016 को चिकित्सा उपचार के लिए पाकिस्तान से दुबई गए थे, लेकिन फिर वापस नहीं लौ। इसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था और साथ ही मामले में उनके पेश नहीं होने के कारण उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया था।
 

Tanuja

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