पाक कोर्ट का फरमानः 40 वर्ष पुराने स्वरूप में वापस लाया जाए कराची

Wednesday, Jan 23, 2019 - 01:18 PM (IST)

पेशावर: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय  ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कराची में  गैर-कानूनी ढंग से किए गए निर्माण को ढहाकर शहर को 40 वर्ष पुराने वाले स्वरूप में लाया जाए। न्यायाधीश गुलजार अहमद और न्यायमूर्ति साजिद अली शाह की खंडपीठ ने कराची में अवैध निर्माणों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।

जियो न्यूज के अनुसार न्यायालय ने रिहायशी आवासों का वाणिज्यिक इस्तेमाल करने पर रोक लगाते हुए कहा, ‘‘विवाह हाल, शॉपिंग माल और प्लाजा का रिहायशी प्लाटों पर निर्माण नहीं किया जाए।’’ खंडपीठ ने शहर में पिछले 30 से 40 वर्षों के दौरान बने विवाह हालों, शॉपिंग माल और प्लाजा का ब्यौरा मांगा है। न्यायालय ने इस मामले में मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को भी कहा है। खंडपीठ ने आदेश दिया, ‘‘जो भी करो किंतु न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित करो।’’

Tanuja

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