पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 196 आतंकवादियों को रिहा करने का निचली अदालत का आदेश निलंबित किया
Tuesday, Jul 21, 2020 - 09:08 PM (IST)
इस्लामाबाद, 21 जुलाई (भाषा) पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराये गए करीब 200 आतंकवादियों को रिहा करने का निचली अदालत का एक आदेश मंगलवार को निलंबित कर दिया। पेशावर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने एक जून को 196 आतंकवादियों को बरी कर दिया था और प्राधिकारियों को आदेश दिया था कि यदि वे किसी अन्य मामले में संलिप्त नहीं है तो उन्हें रिहा कर दें।
आतंकवादियों को बरी करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।
अदालत ने उच्च न्यायालय के बरी करने के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को अगली सुनवाई में दोषियों के खिलाफ मामलों का सभी विवरण पेश करने का आदेश दिया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आतंकवादियों को बरी करने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति मुशीर आलम की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।
अदालत ने उच्च न्यायालय के बरी करने के आदेश को निलंबित कर दिया और मामले की सुनवाई 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को अगली सुनवाई में दोषियों के खिलाफ मामलों का सभी विवरण पेश करने का आदेश दिया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।