पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शॉपिंग मॉल, बाजारों को खोलने का आदेश दिया

Monday, May 18, 2020 - 07:55 PM (IST)

इस्लामाबाद, 18 मई (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि देश में शॉपिंग मॉल और बाजारों को सप्ताह में सातों दिन खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए । शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में दुकानदार कोरोना वायरस के बजाए भूख से मर जाएंगे और यह संक्रमण एक-दो दिनों में खत्म नहीं होने वाला है ।


कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में बाजारों और शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया था।


उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पीठ ने संक्रमण से निपटने के संबंध में किए गए उपायों का स्वत: संज्ञान लिया ।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अहमद ने कहा कि अगर दुकानें बंद रहीं तो दुकानदार कोरोना वायरस के बजाए भूख से मर जाएंगे ।


संक्रमण रोकने के लिए सप्ताहांत में बाजारों को बंद रखने के प्रांतीय सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हफ्ते में किसी खास दिन कारोबार को बंद करना संविधान का उल्लंघन है ।

न्यायमूर्ति अहमद ने कहा, ‘‘कोरोना वायरस एक -दो दिनों में खत्म नहीं हो जाएगा । शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का क्या औचित्य है। ’’

प्रधान न्यायाधीश ने मॉल को बंद किए जाने को लेकर दी गयी दलीलों पर भी सवाल किया और आदेश दिया कि सप्ताह में सातों दिन बाजार और शॉपिंग मॉल खुले रहने चाहिए ।

पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 42,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है ।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘प्रांतों को (स्वास्थ्य मंत्रालय से) अनुमति मिलने के बाद शॉपिंग मॉल को खोलने में अड़चन पैदा नहीं करना चाहिए । अदालत को उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कोई गैर जरूरी अड़चन पैदा नहीं करेगा और कारोबार को खोलने की अनुमति देगा ।’’

सुनवाई के दौरान सिंध प्रांत की सरकार ने मॉल को खोलने के प्रति अनिच्छा जतायी लेकिन अदालत ने आपत्ति को खारिज कर दिया।



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PTI News Agency

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