इराक में विवादित प्रस्ताव- लड़कियों की शादी की उम्र हो 9 साल

Friday, Nov 24, 2017 - 01:26 PM (IST)

इंटरनेशनल डेस्क: इराक में मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर एक विवादित प्रस्ताव रखा गया जिसका काफी विरोध किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक इराक में अब मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र की सीमा और कम करने पर जोर दिया गया है। अब-तक लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 साल तक थी लेकिन इस प्रस्ताव के अंतर्गत इसे घटाकर 9 वर्ष करने पर जोर दिया गया है। कहा जा रहा है इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद बच्चियों से रेप करने को लेकर लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा।

कंजर्वेटिव शित्ते के प्रतिनिधियों ने 31 अक्टूबर को 1959 के कानून में संशोधन के साथ एक बिल पेश किया। इस कानून में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। अब नए कानून के तहत शित्ते और सुन्नी समुदाय के धार्मिक नेताओं की सहमति पर किसी भी उम्र की लड़की की शादी हो पाएगी। लिबरल इंडिपेंडेंट सांसद फाइक अल-शेक ने कहा कि इसके कारण जजों को शित्ते और सुन्नी उलेमाओं की बात मानने के लिए बाध्य होना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने 9 साल की लड़कियों की शादी की इजाजत है ठीक उसी उम्र में जब आयशा की पैगम्बर से शादी हुई थी। 

सोशल मीडिया पर भी इस प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है। पूर्व सैनिक हैदी अब्बास ने कहा कि यह कानून इस्लामिक स्टेट के लिए सही है जो बच्चों के रेप को कानूनी जामा पहनाता है। एक टीचर अली लफ्ता ने कहा कि यह निर्दोष बच्चों की हत्या जैसा है। इराक में मौजूद विदेशी मिशनों और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी आलोचना की है और साथ ही महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बनाने को लेकर आगाह किया है। 
 

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