बर्खास्त राष्ट्रपति मुर्सी  की फांसी की सजा निरस्त

punjabkesari.in Thursday, Nov 17, 2016 - 02:30 PM (IST)

काहिराः मिस्र की एक अदालत ने बर्खास्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की फांसी की सजा मंगलवार को निरस्त कर दी और बड़ी संख्या में लोगों के जेल से भागने के मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। मुर्सी को बीते साल जून महीने में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मुर्सी को अब फांसी नहीं होगी लेकिन वह अन्य तीन मामलों में अभी जेल की सजा काट रहे हैं।

मुर्सी पर साल 2011 के विद्रोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को जेल से भागने के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। साल 2011 के विद्रोह के बाद मुर्सी पहले लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित राष्ट्रपति थे जिन्हें साल 2013 में वर्तमान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के नेतृत्व में हुए तख्तापलट में बर्खास्त कर दिया गया था। तख्तापलट के तुरंत बाद मुर्सी को गिरफ्तार कर लिया गया था और जासूसी के 2 चर्चित मामलों समेत कई आरोपों में लंबी जेल की सजा सुनाई गई थी।

अदालत के आदेश के बाद अब मुर्सी को फांसी नहीं दी जाएगी। अदालत ने कहा कि प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के पांच नेताओं के साथ मुर्सी पर नए सिरे से मुकदमा चलेगा । साल 2012 के दिसंबर महीने में प्रदर्शनकारियों की हत्या के आरोप में उनकी 20 साल कैद की सजा को अदालत ने बीते महीने बरकरार रखा था। मुर्सी के खिलाफ यह पहला फैसला था।
 


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