इमरान खान को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज

Monday, Sep 24, 2018 - 02:16 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान उच्च न्यायालय  ने प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत  देते हुए उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए दायर याचिका को सोमवार को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मियां सादिक निसार की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बैरिस्टर दानियल चौधरी की गत वर्ष दायर याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ में शामिल न्यायाधीश उमर अट्टा बंडियाल और न्यायाधीश इजाजुल अहसान  ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अहसन ने टिप्पणी की यह याचिका अब अप्रभावकारी है।

 ‘जियो न्यूज’के मुताबिक न्यायाधीश की इस टिप्पणी पर हालांकि बैरिस्टर चौधरी के वकील ने कहा  याचिका में एक मुद्दा अभी भी प्रभावकारी है और हम इसे उच्च न्यायालय के समक्ष उठाएंगे।  वकील की इस दलील पर न्यायाधीश अहसान ने कहा,Þ आपको उच्च न्यायालय जाने से किसी ने नहीं रोका है। इसके बाद बैरिस्टर चौधरी ने इमरान खान को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को वापस ले लिया। श्री चौधरी ने अपनी याचिका में कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान अनुच्छेद 62 और 63 के अनुसार नेशनल एसेबली का सदस्य बनने योग्य नहीं हैं। 
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Tanuja

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