पर्ल हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में पाक सरकार की अपील ठुकराई

Tuesday, Feb 02, 2021 - 10:16 AM (IST)

पेशावरः अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की निर्मम हत्या के मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने सरकार के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें हत्यारे अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन सहयोगियों की रिहाई के आदेश रोकने को कहा गया था। हालांकि अदालत ने मुख्य आरोपी शेख और उसके सहयोगियों- फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब की अंतरिम हिरासत आदेश को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है ताकि वह इस केस के सिलसिले में सरकार की स्थिति पर सुनवाई कर सके।

 

सोमवार को सुनवाई के दौरान, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आरोपी को रिहा करने के फैसले को निलंबित करने का अनुरोध किया, ताकि वह इस मामले पर विस्तार से बहस कर सके। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।

 

सिंध सरकार ने भी शुक्रवार को इन हत्यारों को बरी करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल के नेतृत्व में शीर्ष अदालत की तीन जजों की पीठ ने सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी और सिंध हाईकोर्ट से मामले के रिकॉर्ड मांगे थे। बता दें कि उमर शेख अलकायदा से जुड़ा आतंकी रहा है और पाकिस्तान पर उसे रिहा न करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव है। 

 

Tanuja

Advertising