पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला- गुप्त मतदान के जरिए होंगे सीनेट के चुनाव

Monday, Mar 01, 2021 - 04:34 PM (IST)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट  ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि बुधवार को होने वाले सीनेट के चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होंगे। यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब भ्रष्टाचार से बचने के लिए खुले मतदान की इजाजत देने पर सत्तापक्ष और विपक्ष में विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने पिछले साल दिसंबर में सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से न्यायालय की राय जानने के लिये भेजे गये मामले मे 4-1 से फैसला सुनाया। यह याचिका चुनावों में रुपयों के इस्तेमाल से बचने के लिये उच्च सदन के लिए खुला मतदान कराने को लेकर थी।

 

अदालत ने कहा कि संसद के ऊपरी सदन के चुनाव पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कराए जाएंगे जो मतपत्रों की गोपनीयता को बरकरार रखता है। शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) को निर्देश दिया कि वह भ्रष्टाचार रोकने के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करे और कहा कि चुनाव कराने में सभी संस्थानों को ईसीपी का सहयोग करना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में कहा, “चुनावों में पारदर्शिता बरकरार रहे यह ईसीपी की जिम्मेदारी है।” सीनेट चुनावों में मतदान के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इस प्रकरण में अपनी सुनवाई पूरी की थी। मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहदम पांच सदस्यीय बृहत पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे।

 

Tanuja

Advertising