PAK "पंजाब" में अब पतंग उड़ाने पर होगी 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Aug 26, 2024 - 04:13 PM (IST)

Islamabad: पाकिस्तान में पंजाब  सरकार ने पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बना कर कार्रवाई तेज कर दी है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने राज्य में पतंग बनाना और उड़ाना गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है।  संशोधित  अधिनियम  2007 के तहत, पतंग उड़ाने के लिए धातु के धागे, तार, और नुकीले धागे का उत्पादन, उपयोग, और वितरण भी अपराध माना जाएगा। 


सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने निषेध अधिनियम 2007 में संशोधन करके इन अपराधों को परिभाषित किया है, जो अब कठोर दंड का प्रावधान करता है। पंजाब गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, नए नियम पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले धातु के धागों, तारों और नुकीले धागों के उत्पादन को भी अपराध की श्रेणी में लाते हैं। पंजाब सर कार द्वारा किए नए संशोधन के मुताबिक, अब पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।


वणर्नीय है कि पाकिस्तान के राज्य पंजाब में पतंगबाजी पर बीते समय में हुए कई खूनी टकराव के बाद वर्ष 2007 में पतंग उड़ाने पर रोक लगाई थी। पंरतु उसके बावजूद पतंगबाजी के शौकीन इस कानून की परवाह नही करते थे। जिस कारण अब कानून में संशोधन कर यह सख्त कानून बनाया गया है। 

 

 ये होंगे नए नियम

  • नए नियमों के अनुसार पतंग उड़ाते हुए पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
  • पतंग बनाने वालों को 5 से 7 साल की जेल या 50 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
  • नाबालिगों के लिए विशेष दंड का प्रावधान भी है।
  • इसमें पहली बार अपराध पर चेतावनी, दूसरी बार 50,000 रुपए का जुर्माना, तीसरी बार 1,00,000 रुपए का जुर्माना, और चौथे अपराध पर किशोर न्याय प्रणाली अधिनियम 2018 के तहत सजा शामिल है।

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Content Writer

Tanuja

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