9 मई हिंसा मामलों में इमरान खान व बुशरा बीबी को राहत, कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाई

punjabkesari.in Wednesday, Dec 24, 2025 - 04:05 PM (IST)

Islamabad: पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 27 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। यह जानकारी पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में दी गई है। यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मजोका ने प्री-अरेस्ट जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पारित किया। इमरान खान और बुशरा बीबी की ओर से अधिवक्ता शम्सा कायानी अदालत में पेश हुईं।

 

हालांकि, इमरान खान की अदालत में गैर-हाजिरी के कारण जमानत याचिकाओं पर दलीलें नहीं सुनी जा सकीं। इसी को देखते हुए अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख पर इमरान खान की व्यक्तिगत या वीडियो लिंक के जरिए उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इमरान खान पर 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों के अलावा हत्या के प्रयास और फर्जी रसीदें जमा करने जैसे कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। वहीं, बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेजों का मामला दर्ज किया गया है। एक अन्य मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौधरी आमिर जिया ने भी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए सुनवाई 27 जनवरी तक टाल दी। उनके खिलाफ रामना थाने में शांतिपूर्ण सभा एवं सार्वजनिक व्यवस्था कानून के तहत मामला दर्ज है।

 

इस बीच, पीटीआई ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि अदियाला जेल प्रशासन इमरान खान को उनके वकीलों से मिलने और तोशाखाना-II मामले में अपील के लिए आवश्यक पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करने से रोक रहा है।पीटीआई ने इसे “न्याय तक पहुंच में जानबूझकर रुकावट” करार देते हुए कहा कि पंजाब जेल नियम, 1978 के तहत हर कैदी को अपने वकील से मिलने और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। पार्टी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 10-A, 4, 9 और 25 का उल्लंघन बताया है। 


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Content Writer

Tanuja

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