कोर्ट परिसर में इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प, तोशखाना मामले में खान का गिरफ्तारी वांरट रद्द

Sunday, Mar 19, 2023 - 11:27 AM (IST)

इस्लामाबाद:  पाकिस्तान  में शनिवार को इस्लामाबाद अदालत ने  तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया और  अदालत परिसर के बाहर उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पों के बीच उन्हें अभ्यारोपित किए बिना घर जाने की अनुमति दे दी।  हालांकि अदालत परिसर के बाहर खान के समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच काफी गतिरोध भी नजर आया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पिछली कई सुनवाइयों के दौरान उपस्थित न होने के कारण गिरफ्तार करने का प्रयास किया है।

 

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के 70-वर्षीय प्रमुख इमरान खान को कथित रूप से अपनी संपत्ति घोषणाओं में उपहारों का विवरण छुपाने को लेकर पाकिस्तान चुनाव आयोग की ओर से दायर शिकायत पर कार्यवाही में भाग लेने के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADSJ) जफर इकबाल की अदालत में पेश होना था। पूर्व प्रधानमंत्री के अदालत पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करने के बाद न्यायाधीश इकबाल व्यक्तिगत रूप से पेशी के अदालती आदेशों का पालन करने के लिए उनके वाहन में ही उपस्थिति पंजी पर खान के हस्ताक्षर प्राप्त करने के उनके वकील के सुझाव पर सहमत हुए।

 

न्यायाधीश ने खान को इस्लामाबाद न्यायिक परिसर के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद वापस जाने की अनुमति दे दी, जहां उन्हें तोशखाना मामले में अभ्यारोपित किया जाना था।? डॉन अखबार ने न्यायाधीश के हवाले से लिखा है, "जैसा कि स्थिति है, सुनवाई और पेशी आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए यहां एकत्र हुए सभी लोगों को उपस्थिति दर्ज करने के बाद चले जाना चाहिए। गोलाबारी या पथराव की कोई जरूरत नहीं है, सुनवाई आज नहीं हो सकती है।" न्यायाधीश ने कहा कि एक बार खान के हस्ताक्षर प्राप्त हो जाने के बाद इस पर बाद में चर्चा की जा सकती है कि उन्हें किस तारीख को फिर से उपस्थित होना है।

 

अखबार ने कहा कि आंसूगैस के प्रभाव के कारण अदालत कक्ष के अंदर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जबकि पीटीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अदालत परिसर में पथराव किया। पीटीआई के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से पुष्टि की कि अदालत में पेशी के संबंध में सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और खान परिसर छोड़ रहे हैं। इस प्रकार, खान मामले में अपने अभ्यारोपण के बिना चले गये। खान पहले अदालत परिसर पहुंचे, लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण अदालत कक्ष तक पहुंचने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया गया। सुनवाई के दौरान, खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि उन्होंने पहले ही मामले की स्वीकार्यता को चुनौती दी है और इसे अभियोग से पहले तय किया जाना चाहिए।  

Tanuja

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