पाकिस्तान: इमरान सरकार का काला कानून, अब सेना और ISI का आलोचना करने पर मिलेगी सजा

Monday, Feb 21, 2022 - 11:38 AM (IST)

इंटरनेशनल डेस्क: इमरान खान सरकार की संघीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रानिक मीडिया पर नकेल कसने के लिए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी। जिसके तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए पाकिस्तानी सेना, कोर्ट और अन्य सरकारी संस्थान की आलोचना करने पर पांच साल की सजा का प्रावधान होगा। जानकारी के मुताबिक इमरान सरकार ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन किया है। पाकिस्तान के एक निजी समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार संघीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी और जैसे ही इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, यह कानूनी शक्ल ले लेगा।

 

इस मामले में जियो न्यूज को पाक सरकार के सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के मामले में पारित अध्यादेश के साध ही संघीय कैबिनेट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) की आचार संहिता में भी संशोधन किया है। जिसके तहत मंत्रियों और सांसदों के लिए देश में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के चुनाव अभियान चलाने का रास्ता आसान हो जाएगा। सूत्रों ने इस मामले में यह भी कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा लागू आचार संहिता से इसके केवल सत्ताधारी पार्टी इमरान खान की पार्टी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों को परेशानी थी। यही कारण है कि सरकार ने राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए चुनाव आयोग की आचार संहिता में भी संशोधन करने का फैसला किया है।

 

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी के लिए संघीय कैबिनेट के पास भेजा गया था। मंत्री ने बताया कि पहले प्रस्ताव के तहत सांसदों को चुनाव प्रचार में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरी के तहत सोशल मीडिया पर सेना, कोर्ट और सरकारी संस्थाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। फवाद ने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत सोशल मीडिया पर किसी अन्य की गरिमा का अपमान करने के मामले में कोर्ट को छह महीने के भीतर फैसला करना होगा। 
 

Seema Sharma

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