पाक सरकार द्वारा ‘X'' सेवाएं निलंबित करने पर सिंध हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Thursday, Apr 18, 2024 - 01:47 PM (IST)

पेशावरः पाकिस्तान में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' की सेवाओं को फरवरी से लगातार निलंबित किये जाने को लेकर अप्रसन्नता जताते हुए सिंध उच्च न्यायालय (SHC) ने बुधवार को गृह मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर निलंबन के संबंध में अपना निर्णय रद्द करने का निर्देश दिया। ‘जियो न्यूज' की खबर के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासी ने ‘एक्स' की सेवाओं पर निलंबन को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘आप (गृह मंत्रालय) ऐसा करके क्या हासिल कर रहे हैं।''

 

राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' की सेवाओं को फरवरी में निलंबित कर दिया गया था। खबर के अनुसार पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) ने पिछले महीने अदालत को बताया था कि उसने गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों से निर्देश मिलने के बाद सोशल मीडिया मंच पर रोक लगा दी है। ‘द न्यूज इंटरनेशनल' की खबर के अनुसार नियामक संस्था के बयान के बाद, गृह मंत्रालय ने एक अलग मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि ‘‘इंटरनेट पर अपलोड की गई सामग्री'' देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ‘‘खतरा'' है।

 

सेवाओं के निलंबन को लेकर नाखुशी जताते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ‘एक्स' और अन्य सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल करने से ‘‘विस्फोट'' नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि ‘एक्स' की सेवाओं को निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है।'' उन्होंने कहा कि यदि गृह मंत्रालय 17 फरवरी को जारी किए गए निर्देशों को वापस नहीं लेता है तो अदालत अपना आदेश पारित करेगी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी और गृह मंत्रालय को उक्त तारीख पर सोशल मीडिया मंच की सेवाओं को निलंबित किये जाने का कारण बताने का निर्देश दिया।  

 

Tanuja

Advertising