पाकिस्तानी सीनेट ने CPEC प्राधिकार की कानूनी प्रासंगिकता पर उठाए सवाल

Saturday, Oct 31, 2020 - 05:49 PM (IST)

 

इस्लामाबादः पाकिस्तान की सीनेट ने शुक्रवार को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ( CPEC ) प्राधिकरण अध्यादेश के विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। कॉल अटेंशन नोटिस पर बात करते हुए पीपीपी के नेता और सीनेट के पूर्व चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने कहा कि कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत CPEC प्राधिकार कार्य कर रहा है ?

 

उन्होंने कहा कि CPEC प्राधिकार अध्यादेश पिछले साल लागू हुआ था जिसका समय विस्तार 8 अक्टूबर 2019 को 120 दिनों के लिए किया गया था और इसकी समाप्ति इस साल जून में हो गई है। उन्होंने कहा कि10 सदस्यCPEC प्राधिकार, मल्टी बिलियन डॉलर सड़क और रेल परियोजना जो कि चीन को पाकिस्तान से गुजरते हुए अरेबियन सागर तक पहुंच दिलाता है, के काम में तेजी लाने के लिए बनाया गया था लेकिन इसकी समय समाप्ति के बाद यह किस प्रावधान के तहत संचालित हो रहा है।

 

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह और चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ने वाली CPEC योजना    चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की  महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) की प्रमुख परियोजना का हिस्सा है । जानकारों का मानना है कि चीन इश परियोजना के जरिए अपने हित साधना चाहता है जबकि  पाकिस्तान  का कहना है कि  यह एक द्विपक्षीय आर्थिक परियोजना है और इसे गलत नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए ।  

Tanuja

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