लाहौर उच्च न्यायालय ने रावी रिवरफ्रंट परियोजना को किया रद्द

Thursday, Jan 27, 2022 - 02:17 AM (IST)

इस्लामाबादः लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार की रावी रिवरफ्रंट शहरी विकास परियोजना को ‘असंवैधानिक' घोषित कर रद्द कर दिया है। एक अन्य समाचार रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘कोई भी योजना अगर मास्टर प्लान के बिना स्थापित की जाती है तो असंवैधानिक है।''

न्यायमूर्ति शाहिद करीम ने मंगलवार को रूडा को परियोजना के लिए प्रांतीय सरकार से प्राप्त ऋण को दो महीने के भीतर वापस करने का निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति करीम ने कहा कि रूडा कानून के अनुसार मास्टर प्लान तैयार करने में विफल रहा क्योंकि ‘सभी योजनाएं एक मास्टर प्लान के तहत हैं।' न्यायालय ने कहा कि परियोजना के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। 

Pardeep

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