सभी क्षमा याचिकाओं का इस्तेमाल करने तक जाधव को फांसी नहीं: पाकिस्तान

Thursday, Jun 01, 2017 - 06:41 PM (IST)

इस्लामाबाद: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे)में कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने आज कहा कि भारतीय नागरिक को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जबतक उसकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती।  


मीडिया के जरिए केस को प्रभावित कर रहा है भारत 
विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने एक बयान जारी किया जिसके बारे में उनका दावा है कि यह जाधव मामले में 18 जून के आईसीजे के फैसले के बाद भारतीय मीडिया में आए ‘‘कुछ गलत बयानों : आरोपों’’ के जवाब में है। जकारिया ने कहा कि आईसीजे के स्थगन के बावजूद जाधव तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसके दया के अधिकार के तहत की गई अंतिम याचिका पर फैसला नहीं आ जाता। जिसमें पहले चरण में सेना प्रमुख और बाद में पाकिस्तानी राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करने का अधिकार है । उन्होंने भारतीय सरकार पर आईसीजे में जाधव मामले को ‘‘जीतने की गलत भ्रांति’’ फैलाने के लिए मीडिया के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया । उन्होंने कहा कि जाधव मामले में, ‘‘सरकारी खेमों की मदद के साथ भारतीय मीडिया ने यह प्रचार कर दोनों देशों के लोगों को गुमराह किया कि भारत जाधव मामले में जीत गया है।’’जकारिया ने कहा,‘‘दोनों देशों में जो चर्चा शुरू हुई है उसमें पूरी तरह से मामले की समझ का अभाव दिखता है।’’  


आईसीजे में एडहॉक जज अप्वाइंट करेगा पाक
पाक के अटॉर्नी जनरल अश्तार औसफ अली ने 30 मई को नेशनल सिक्युरिटी पर पार्लियामेंट कमेटी को यह बताया था कि पाकिस्तान आईसीजे में एडहॉक जज अप्वाइंट करेगा और वे खुद पाक की लीगल टीम की अगुआई करेंगे। 


जल्द फांसी के लिए PAK सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन
कुलभूषण जाधव को जल्द फांसी देने के लिए कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। ये पिटीशन एक वकील मुजामिल अली की तरफ दायर की गई है। पिटीशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार को आदेश देना चाहिए कि वह जाधव के मामले में जल्द कार्रवाई करे। पिटीशनर ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर जाधव की फांसी की सजा पलट दी जाती है तो भी उसे जल्द फांसी दिए जाने का ऑर्डर दिया जाना चाहिए।


हालांकि पाक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया था। अंतर्राष्‍ट्रीय न्‍यायालय में चल रहे मुकदमे में पाकिस्‍तानी टीम का नेतृत्‍व अब एटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ अली करेंगे। मामले में अगली सुनवाई 8 जून को हेग में होनी है।


 

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