केन्या में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने  के लिए बना नया कानून

Tuesday, May 29, 2018 - 03:44 PM (IST)

नैरोबीः सोशल मीडिया एक एेसा प्लेटफार्म बन चुका है जहां लोग रोजाना पर्सनलव  कमर्शियल हजारों पर ढेरों वीडियो  अपलोड करते हैं। इसके लिए कोई नियम या कानून नहीं है। यानि सोशल मीडिया साइट्स व इंटरनेट पर कोई भी वीडियो पोस्ट कर सकता है। लेकिन एक ऐसा देश हैं जहां अब कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले लाइसैंस लेना होगा।

इस साल 28 मई से केन्या में एक नया कानून लागू हो गया गया है जो कि सार्वजनिक रूप से किसी भी वीडियो के प्रकाशन और प्रसारण संबंधी है।   केन्या फिल्म एंड क्लासिफिकेशन बोर्ड का कहना है कि कानून के अनुसार, केन्या में किसी भी व्यक्ति को  सार्वजनिक रूप (सोशल मीडिया और इंटरनेट) पर कोई भी वीडियो दिखाने के लिए फिल्मिंग लाइसैंस की जरूरत होगी। जो व्यक्ति फिल्मिंग लाइसैंस के लिए रजिस्टर नहीं करवाएगा उसे कारावास या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

केन्या फिल्म एंड क्लासिफिकेशन बोर्ड के स्टेंटमैंट में लिखा है, 'हमारे नजर में यह आया है कि कुछ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता बिना फिल्मिंग लाइसैंस के देश में काम कर रहे हैं। इस संबंध में, बोर्ड यह सूचित करना चाहता है कि केएफसीबी से फिल्मांकन लाइसैंस के बिना सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किसी भी फिल्म का निर्माण अवैध है।'

केएफसीबी के सीईओ यहेजकेल मुतुआ ने जोर दिया कि यह कानून किसी भी वीडियो पर लागू होता है जिसमें मोबाइल से रिकॉर्ड किया वीडियो भी शामिल है, अगर यह पब्लिक एग्जिबिशन के लिए बना है। अगर फिल्मिंग लाइसेंस नहीं लिया तो कानून का उल्लंघन करने पर एक हजार डॉलर राशि का हर्जाना या फिर पांच साल की सजा दी जा सकती है। हालांकि वीडियो लंबा या ज्यादा होने पर जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है।
 

Tanuja

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