अमेरिका में  2 शहरों की कोर्ट ने गर्भपात प्रतिबंधों पर लगाई अस्थायी रोक

Tuesday, Jun 28, 2022 - 03:26 PM (IST)

लॉस एंजलिसः अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा रो बनाम वेड मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद सोमवार को लुइसियाना और यूटा की अदालतों ने गर्भपात पर लगे प्रतिबंधों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जबकि साउथ कैरोलीना की एक संघीय अदालत ने कहा कि गर्भधारण के छह सप्ताह बाद गर्भपात नहीं कराया जा सकता। उच्चतम न्यायालय द्वारा गर्भपात को मिले संवैधानिक संरक्षण को शुक्रवार को खत्म करने के बाद कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

 

एक पक्ष चाहता है कि प्रतिबंध तत्काल लागू हों और दूसरा पक्ष ऐसे कदमों को रोकने या इन्हें लागू करने के लिए और समय की मांग कर रहा है। सोमवार को अदालतों की अधिकांश गतिविधि “ट्रिगर कानूनों” पर केंद्रित थी जिन्हें 13 राज्यों द्वारा अपनाया गया है। इन्हें, गत सप्ताह शीर्ष अदालत के फैसले के बाद तत्काल लागू करने के उद्देश्य से बनाया गया था। ‘‘सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स'' संगठन की अध्यक्ष और सीईओ नैंसी नॉर्थअप ने शुक्रवार को कहा, “हम कल अदालत में वापस आएंगे और उसके बाद भी अपील करते रहेंगे।”

 

यूटा और लुइसियाना में “ट्रिगर कानूनों” को रोकने के लिए तत्काल फैसले दिए गए। यूटा की अदालत ने गर्भपात पर लगे प्रतिबंध पर 14 दिन की रोक लगा दी ताकि इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो सके। लुइसियाना में गर्भपात पर प्रतिबंध पर अस्थायी रोक लगा दी। वहां इसके विरोध में दाखिल याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई होनी है।  

Tanuja

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