प्रधानमंत्री इमरान खान की अयोग्यता की मांग करने वाले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Friday, Jan 14, 2022 - 12:02 PM (IST)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान और गृह मंत्री शेख राशिद अहमद की अयोग्यता की मांग करने वाले नागरिक पर 10,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया। मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गयी। याचिकाकर्ता फिदाउल्लाह मारवात ने इमरान और राशिद की अयोग्यता की मांग देश के पूर्व प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी के उपर दिए गए बयानों को लेकर की थी। गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अब्दुल हाफिज शेख को हराकर सदन की सीट अपने नाम की है। डॉन की रिपोटर् के मुताबिक अपने इन बयानों में उन्होंने सदन चुनाव में खरीद फरोख्त और रिश्वत की बात की थी। 

अदालत ने बुधवार को कहा,‘‘याचिका में विचार करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। याचिका ज्ञापन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता एक स्पष्ट जांच की मांग कर रहा है। साथ ही याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने से पहले किसी प्रकार की पेशेवर कानूनी सलाह नहीं ली है।'' याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस याचिका में किसी भी प्रकार का समाजिक हित नहीं है और ये पूर्ण रूप से समय की बर्बादी है। 

Anil dev

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