पाकिस्तान: हाईकोर्ट में नवाज और मरियम की जमानत याचिका खारिज

Tuesday, Jul 17, 2018 - 04:18 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज पाक हाईकोर्ट ने  नवाज और मरियम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद ने भ्रष्टाचार के मामले में फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर जमानत की मांग की थी। शरीफ (68) और उनकी बेटी मरियम (44) को पिछले शुक्रवार को लंदन से लाहौर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।उससे पहले अदालत ने उन्हें लंदन में चार आलीशान फ्लैटों पर उनके परिवार के स्वामित्व को लेकर दोषी पाया था। 

डॉन न्यूज के मुताबिक तीनों आरोपियों के वकीलों ने अपने मुवक्किलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में सात अलग-अलग अपीलें दायर की थीं. शरीफ की ओर से तीन और मरियम एवं सफदर की ओर से दो-दो अपीलें दायर की गई थीं। गौरतलब है कि इस्लामाबाद अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को दस साल की कैद सुनाई थी और उन पर 80 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था। उनकी बेटी को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और उन पर दो लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया था। शरीफ के दामाद को एक साल की कैद की सजा सुनाई गई है।
 

Tanuja

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