उच्च न्यायालय ने अधिकरण का फैसला पलटा, अब्बासी लड़ सकते हैं चुनाव

Friday, Jun 29, 2018 - 09:47 PM (IST)

इस्लामाबाद: लाहौर उच्च न्यायालय ने एक निर्वाचन अधिकरण के फैसले पर रोक लगाकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को थोड़ी राहत दी है। अधिकरण ने अब्बासी के 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव लडऩे पर रोक लगा दी थी। इसका मतलब यह है कि वह अब भी चुनावी समर में है। 

न्यायमूर्ति इबाद - उर - रहमान लोधी की अध्यक्षता वाले पंजाब निर्वाचन अपीलीय अधिकरण ने बुधवार को आदेश दिया था कि अब्बासी संविधान के कुछ प्रावधानों के मुताबिक ईमानदार नहीं हैं और उनके जिदंगी भर किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन होने पर रोक लगा दी थी। 

अब्बासी ने वीरवार को लाहौर उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी जहां न्यायमूर्ति मजाहिर अली अकबर नकवी की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने उनकी अपील पर निर्णय होने तक उनको अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी। अदालत ने संघीय सरकार और पाकिस्तान चुनाव आयोग को भी समन भेजकर दो जुलाई को हाजिर होने को कहा है।          

Pardeep

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