इमरान खान को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज

Friday, Dec 15, 2017 - 06:56 PM (IST)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में अयोग्य ठहराने से जुड़ी याचिका को आज खारिज कर दिया। इस मामले में हालांकि इमरान के एक करीबी के खिलाफ फैसला सुनाया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख 65 वर्षीय खान विदेशी कंपनियों में अपनी संपत्ति छिपाने और विदेशी फंडिंग की मदद से अपनी पार्टी चलाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने खान के करीबी सहयोगी और पीटीआई के महासचिव जहांगीर खान तरीन को इसी मामले में आजीवन अयोग्य करार दिया। 

यह मामला सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता हनीफ अब्बासी द्वारा खान और तरीन के खिलाफ दी गयी शिकायत के आधार पर पिछले साल शुरू किया गया था। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश मियां सादिक निसार की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक साल तक चले इस मामले में करीब 50 बार सुनवाई की। याचिकाकर्ता और आरोपियों द्वारा अदालत में सात हजार से ज्यादा दस्तावेज जमा किये गये। संक्षिप्त फैसले में निसार ने कहा कि खान के खिलाफ सभी आरोप खारिज किये जाते हैं। इसमें अपनी संपत्ति के लिये विदेशी फंडिंग के आरोप और इस्लामाबाद के पास बानी गाला में खान के एस्टेट की खरीद में कथित गड़बड़ी से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। लेकिन तरीन को धोखाधड़ी के लिये जिम्मेदार पाया गया और आजीवन अयोग्य ठहराया जाता है। 

निसार ने कहा कि पीठ ने सभी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए खान ने कहा कि अदालत को यह फैसला करने में एक साल का वक्त लग गया। यह मामला एक ऐसे शख्स ने दायर किया था जो खुद ड्रग्स के मामले में वांछित है। उन्होंने अब्बासी के खिलाफ चल रहे मामले के संदर्भ में यह बात कही। उन्होंने कराची हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि मेरे मामले की नवाज शरीफ के मामले से कोई तुलना ही नहीं क्योंकि शरीफ धन शोधक हैं लेकिन मैंने विदेश में पैसा कमाया और उसे वापस पाकिस्तान लेकर आए।

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