शरीफ की दोषसिद्धि निलंबित करने की याचिका पर सुनवाई रोकने की मांग

Sunday, Sep 16, 2018 - 05:25 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान के भ्रष्टाचार रोधी निकाय ने सजायाफ्ता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रूख किया है। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई है।  शरीफ (68), उनकी बेटी मरियम (44) और दामाद मोहम्मद सफदर (54) को एक जवाबदेही ने लंदन में चार आलीशान फ्लैटों की मिल्कियत के सिलसिले में छह जुलाई को भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी जबकि उनकी बेटी मरियम तथा दामाद सफदर को क्रमश: सात और एक साल की सजा दी गई थी।

जियो न्यूज ने खबर दी है कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के, शरीफ परिवार की याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के फैसले के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत का रूख किया। एनएबी के अध्यक्ष जावेद इकबाल की ओर से शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि शरीफ परिवार के सदस्यों ने एवेनफील्ड संपत्ति मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील की है और उनकी जमानत की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं हो सकती है।

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए शरीफ परिवार की याचिका स्वीकार करने से पहले एनबीए को नोटिस नहीं भेजा। साथ ही यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय एनबीए का नजरिया सुने बिना शरीफ परिवार की याचिका पर फैसला नहीं कर सकता है। खबर में बताया गया है कि एनएबी के प्रमुख ने अपनी याचिका में कहा है कि आवेदन को निलंबित करने पर फैसले का करने का अधिकार उच्च न्यायालयों को नहीं है। इसलिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से रोका जाना चाहिए।       
 

Isha

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