अयोग्यता मामले में जरदारी को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का नोटिस

Thursday, Apr 04, 2019 - 06:04 PM (IST)

इस्लामाबादः इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह.अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है ।

जरदारी के खिलाफ पाकिस्तान.तहरीक.ए.इंसाफ(पीटीआई) के नेता खुर्रम शेर जमान और प्रधानमंत्री इमरान खान के युवा मामलों के विशेष सहायक उस्मान डार ने याचिका दायर की है । दोनों की तरफ से 21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में दायर दो याचिकाओं में संविधान की धारा 62(आई)(एफ) के तहत अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

द एक्सप्रेस ट्रियून के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने दोनों याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए इन्हें याचिकाकर्ताओं को लौटा दिया था । इसके बाद पार्टी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की थीं। उच्च न्यायालय के मुय न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि संसद को ऐसे मामलों के लिए विशेष समिति गठित करनी चाहिए। न्यायालय को ऐसे मामलों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए । मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई।

Tanuja

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