कोर्ट ने इमरान का गिरफ्तारी वारंट निलंबित करने की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

Monday, Mar 06, 2023 - 03:50 PM (IST)

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की उस याचिका पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने का अनुरोध किया है। खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गौहर अली खान जिला एवं सत्र अदालत में पेश हुए, जहां बुखारी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। इमाम ने दलील दी कि अगर 70 वर्षीय खान सात मार्च को अदालत में पेश होना चाहते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।

 

इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) प्रमुख को वारंट निलंबित कराने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए। बहरहाल, इमाम ने न्यायाधीश से कहा कि वे चाहते हैं कि सत्र अदालत वारंट निलंबित करे जबकि बुखारी ने कहा कि पीटीआई प्रमुख लाहौर में अपने जमान पार्क आवास पर हैं। बुखारी ने कहा, ‘‘इमरान खान अदालत में पेश होने का तरीका जानना चाहते हैं।'' अदालत से वारंट निलंबित करने का अनुरोध करते हुए बुखारी ने कहा कि PTI प्रमुख के खिलाफ निर्वाचन कानून 2017 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की गई है और आमतौर पर निजी शिकायत पर गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाता है।

 

अदालत ने कहा कि PTI प्रमुख के वकील ने उन्हें बताया कि उनका मुवक्किल अदालत में पेश नहीं होगा। अदालत ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने 28 फरवरी को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। इमरान खान पर तोशाखाना में रखे गये तोहफों (जिसमें उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री होने के नाते मिली एक महंगी घड़ी भी शामिल है) को कम दाम पर खरीदने और फिर उसे बेचकर लाभ अर्जित करने का आरोप है।

 

Tanuja

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