नवाज शरीफ को उच्च न्यायालय से मिली राहत

Thursday, Aug 09, 2018 - 10:57 AM (IST)

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने  पहले से सुरक्षित रखे  फैसले में संक्षिप्त आदेश जारी करते जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और उनके दो बेटों के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामले दूसरी अदालत में स्थानातंरित करने की मांग से जुड़ी याचिका को मंजूरी दे दी है। इस खंडपीठ में दो न्यायाधीश -न्यायमूर्ति आमिरफ फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन थे।

सुनवाई के दौरान शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलील थी कि शरीफ परिवार के लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दायर किए गए सभी मामलों में संयुक्त जांच दल के प्रमुख वाजिद जिया गवाह हैं, जबकि जवाबदेही अदालत के पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुहम्मद बशीर पहले ही सभी तीन संदर्भों में महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी रूख बयां कर चुके हैं। उन्होंने अदालत से मामले ऐसे न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया जो एक नये परिप्रेक्ष्य के साथ तथ्यों और कानून के प्रस्तावों को देख सके। 

Tanuja

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