प्रधान न्यायाधीश ने ईसीएल में जरदारी का नाम डालने का आदेश देने से इंकार किया

Friday, Jul 13, 2018 - 04:40 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार ने 35 अरब रूपये के कथित धन शोधन मामले में एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर का नाम शामिल करने का आदेश देने से इंकार कर दिया। 

गृह मंत्रालय ने कल कहा था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जरदारी और तालपुर का नाम ईसीएल में रखा गया है। ईसीएल में किसी शख्स का नाम रहने पर पाकिस्तान से उसके बाहर जाने पर प्रतिबंध होता है।‘ डॉन ’ अखबार के मुताबिक 25 जुलाई को आम चुनाव के पहले आदेश जारी किया गया।  प्रधान न्यायाधीश ने आज की सुनवाई के दौरान संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को 25 जुलाई के चुनावों तक पीपीपी के दोनों नेताओं से पूछताछ से परहेज करने को कहा है।  डॉन अखबार ने प्रधान न्यायाधीश के हवाले से कहा , ‘‘ कल को कोई यह बहाना ना बना सके कि चुनावों में हेराफेरी की गयी।
 

Isha

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