फ्रांसः 2015 के शार्ली ऐब्दो आतंकी हमले के मामले में 14 लोग दोषी करार, 30-30 साल की सजा

Thursday, Dec 17, 2020 - 10:26 AM (IST)

पेरिस: फ्रांस की एक अदालत ने राजधानी पेरिस में व्यंग्य पत्रिका शार्ली ऐब्दो के ऑफिस पर 2015 में  किए गए आतंकी हमले के मामले में 14 लोगों को दोषी करार दिया है। पेरिस की  अदालत ने लगभग तीन महीने चली सुनवाई के बाद इम लोगों को  हमले में शामिल आतंकियों की मदद करने का दोषी माना है। 7 जनवरी 2015 को अलकायदा के आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।

 
रिपोर्ट्स के अनुसार सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट में 11 दोषी उपस्थित थे, जबकि तीन लोगों का ट्रायल उनकी गैर मौजूदगी में किया गया। दोषियों में एक ISIS आतंकी की पत्नी भी शामिल है जो हमले के ठीक पहले रिया भाग गई थी। उसके पति ISIS आतंकी हयात बाओमुद्दीन ने पेरिस के एक सुपरमॉर्केट में हमला कर चार लोगों की हत्या की थी।

 
कोर्ट ने इन लोगों को आतंकवाद की आर्थिक मदद करने और आपराधिक आतंकवादी नेटवर्क में शामिल होने का दोषी पाया है। जिसके बाद सभी को 30-30 साल की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि सभी 14 लोगों को अलग-अलग अपराधों का दोषी माना गया है।  बता दें कि मोहम्मद साहब के कार्टून को प्रकाशित करने पर 7 जनवरी 2015 को शार्ली ऐब्दो के पेरिस के ऑफिस पर दो आतंकियों सैड और चेरिफ कोची ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 12 लोगों की हत्या कर दी थी।

 

मरने वालों में फ्रांस के कुछ बड़े कार्टूनिस्ट भी शामिल थे। पुलिस ने जब अपराधियों का पीछा करना शुरू किया तो इन्होंने पास के एक सुपरमार्केट में कई लोगों को बंधक बना लिया। जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत 4 बंधकों की मौत हो गई थी।

Tanuja

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