बुग्ती हत्याकांड में मुशर्रफ को राहत

punjabkesari.in Thursday, Aug 31, 2017 - 01:29 PM (IST)

कराचीः बलूचिस्तान के प्रभावशाली नेता नवाब अकबर खान बुग्ती की हत्या मामले में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुग्ती के बेटे जमील अकबर ने आतंक रोधी अदालत द्वारा पिछले साल मुशर्रफ को दोषमुक्त करने के फैसले को चुनौती दी थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।

फैसले से नाखुश जमील ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बतौर राष्ट्रपति मुशर्रफ वर्ष 2005 में बलूचिस्तान के दौरे पर गए थे। उनके काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया था। इसके बाद उन्होंने स्वायत्तता की मांग करने वाले बलूच नेताओं का दमन करने के लिए सैन्य अभियान छेड़ दिया था। 26 नवंबर, 2006 को बुग्ती की हत्या कर दी गई थी।

मुशर्रफ और अन्य पर इस हत्या का आरोप लगाया गया था। क्वेटा स्थित आतंक रोधी कोर्ट ने मुशर्रफ के अलावा प्रांत के तत्कालीन गृह मंत्री मीर शोएब नौशेरवानी और कौमी वतन पार्टी के प्रमुख आफताब अहमद खान शेरपाओ को पिछले साल बरी कर दिया था। जमील ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
 


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