ऑफिस के बाद मेल और कॉल का नहीं देना होगा जवाब, ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया Right To Disconnect कानून

Saturday, Feb 10, 2024 - 07:39 PM (IST)

इंटरनेशनल डेस्कः ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों को काम के निर्धारित घंटों के बाद कार्यस्थल से कोई संपर्क न रखने का अधिकार दिया जाएगा। ग्रीन्स सीनेटर बारबरा पोकॉक, जो बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं, के अनुसार यह "कर्मचारियों को कार्य घंटों के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल को अनदेखा करने के लिए सशक्त बनाएगा"। पिछले हफ्ते, सीनेट समिति ने फेयर वर्क एक्ट में कमियों को दूर करने वाले संशोधनों की समीक्षा करते हुए "कार्यस्थलों में संपर्क और उपलब्धता के बारे में स्पष्ट अपेक्षाओं के विकास" का समर्थन करने के लिए डिस्कनेक्ट करने का अधिकार शुरू करने की सिफारिश की थी।

जानें क्यों लिया यह फैसला
अल्बानी सरकार ने बुधवार को संकेत दिया कि वह संशोधन का समर्थन करती है। कार्यस्थल से अलगाव के अधिकार की आवश्यकता क्यों है? पिछले साल, कार्य और देखभाल पर सीनेट की चयन समिति ने कर्मचारियों की "उपलब्धता में कमी" की ओर ध्यान आकर्षित किया था, जहां उपलब्ध कर्मचारियों से काम के घंटों के बाद भी काम पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। स्मार्टफ़ोन ने प्रबंधकों के लिए किसी भी समय श्रमिकों से संपर्क करना आसान बना दिया है। कोविड महामारी के दौरान घर से काम करने के कारण काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच की सीमाएं और अधिक कम हो गईं।

सेंटर फॉर फ़्यूचर वर्क की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 71% श्रमिकों ने अक्सर अधिक काम या प्रबंधकों के दबाव के कारण अपने निर्धारित कार्य घंटों के अलावा भी काम किया था। इसके कारण सर्वेक्षण में शामिल लगभग एक-तिहाई श्रमिकों ने थकान, तनाव या चिंता बढ़ जाने की बात कही, एक-चौथाई से अधिक के लिए रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन बाधित हो गए, और लगभग पांचवें हिस्से के लिए काम की प्रेरणा और संतुष्टि कम हो गई।

संसदीय जांच में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और टर्नओवर के लिए निर्धारित घंटों के बाहर काम करने के नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। उपलब्धता में कमी के कारण ओवरटाइम में भारी अवैतनिक वृद्धि हुई है, जो "कर्मचारियों को उचित दिन के वेतन के लिए उचित दिन के काम से दूर ले जाती है"। श्रमिकों के कुछ समूहों पर प्रभाव विशेष रूप से अधिक हैं। असुरक्षित अनुबंधों पर रहने वालों के पास उपलब्धता में कमी का विरोध करने की शक्ति नहीं है। ऐसे में अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियों वाले लोगों को तीव्र कार्य/जीवन संतुलन का अनुभव होने की संभावना रहती है।

इन देशों में पहले से लागू है कानून
डिस्कनेक्ट करने का अधिकार इन चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है। काम और देखभाल पर सीनेट की चयन समिति ने पाया कि ऐसा अधिकार श्रमिकों को उनके काम के घंटों पर अधिक निश्चितता देकर "रोस्टर न्याय" प्रदान कर सकता है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने पहले से ही नियोक्ताओं को काम के घंटों के बाहर श्रमिकों से संपर्क करने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून या नियम स्थापित कर दिए हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चल रहे कम से कम 56 उद्यम समझौते डिस्कनेक्ट करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इसमें शिक्षकों, पुलिस अधिकारियों और विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शामिल करने वाले समझौते शामिल हैं।

औद्योगिक संबंध मंत्री टोनी बर्क ने संकेत दिया है कि राइट टू डिसकनेक्ट कानून नियोक्ताओं को काम के घंटों के बाहर अपने कर्मचारियों से संपर्क करने के लिए "उचित आधार" प्रदान करेगा। इसमें कर्मचारियों को यह देखने के लिए बुलाना शामिल हो सकता है कि क्या वे एक शिफ्ट भर सकते हैं। यदि खंडों को अलग करने के मौजूदा अधिकार के साथ उद्यम समझौते एक संकेत हैं, तो फेयर वर्क कमीशन को संभवतः यह निर्धारित करने के लिए कहा जाएगा कि काम के घंटों के अलावा कौन सा संपर्क "उचित" माना जाता है। रोजगार कानून के अन्य क्षेत्रों में "उचित" क्या है, इस पर विचार करने के लिए आयोग से कहे जाने की लंबी परंपरा को देखते हुए यह दृष्टिकोण ठीक लगता है।

टोनी बर्क के अनुसार नियोक्ता को कार्य घंटों के बाहर कर्मचारियों से संपर्क करने से रोकने के लिए यदि कोई नियोक्ता "अनुचित रूप से" कर्मचारियों से सामान्य कार्य घंटों के बाद अवैतनिक कार्य करने की अपेक्षा करता है, तो आयोग को "स्टॉप ऑर्डर" लगाने का अधिकार दिया जा सकता है और संभावित रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है। शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनें भी कार्य घंटों के बाद कार्यालय से कोई वास्ता नहीं होने का समर्थन करती हैं।

घर से काम नहीं करा सकेंगे नियोक्ता
ऑस्ट्रेलिया के पुलिस महासंघ के अनुसार, पुलिस को अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही घर जाकर अपने परिवारों से भी संभालना होता है डिस्कनेक्ट करने का अधिकार उन अधिकारियों को थोड़ी राहत देता है। रोजगार कानून विशेषज्ञ और मानव संसाधन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि श्रमिकों की भलाई पर उपलब्धता के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इस तरह के अधिकार की जरूरत है।

नियोक्ता संघ इस मामले पर थोड़ा कम राजी हैं। ऑस्ट्रेलियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसीसीआई) ने हाल ही में सीनेट की एक जांच में बताया कि कनेक्शन काटने का अधिकार "एक कुंद उपकरण होगा जो कर्मचारियों सहित फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा"। उनका दावा है कि यदि इन घंटों के बाहर संपर्क की अनुमति नहीं है तो नियोक्ता सामान्य कार्य घंटों के दौरान लचीली कार्य व्यवस्था के लिए कर्मचारियों के अनुरोधों को कम स्वीकार करेंगे।

एसीसीआई के मुख्य कार्यकारी एंड्रयू मैककेलर के अनुसार, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार "ऑस्ट्रेलिया के बनाना रिपब्लिक बनने की दिशा में अंतिम कदम" होगा। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि श्रमिकों को स्मार्टफोन से पहले भी डिस्कनेक्ट करने का अधिकार था। इस तरह की सुरक्षा को अब स्पष्ट करने की आवश्यकता है, प्रौद्योगिकी ने काम और घर के बीच की मजबूत सीमाओं को खत्म कर दिया है। जैसे-जैसे काम की प्रकृति और नियोक्ता की कार्यप्रणाली बदलती है, रोजगार नियमों के लिए तदनुसार प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। श्रमिकों को उनके खाली समय का अतिक्रमण करने वाले नियोक्ताओं से बचाने के लिए डिस्कनेक्ट करने का अधिकार होना एक आवश्यक प्रतिक्रिया है।

Yaspal

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