अदालत को नागवार गुजरा पिता द्वारा रखा पुत्री का नाम

Friday, Apr 24, 2015 - 07:47 PM (IST)

 बीजिंग : चीन की एक अदालत ने एक पिता द्वारा उसकी पुत्री को दिये गए ‘‘काव्यात्मक’’ नाम को ‘‘अवैध’’ घोषित कर दिया है क्योंकि नये नियमों के तहत अभिभावकों को अपने बच्चों के नाम नजदीकी रिश्तेदारों के नामों पर रखने हैं। एेसा आधुनिक या अपरंपरागत नाम रखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है।  लिउ ने पुलिस के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया क्योंकि उसने बच्ची के ‘‘असामान्य नाम’’ के चलते उसका जन्म पंजीकृत करने से इनकार कर दिया।

यद्यपि लिउ को अब पुत्री के लिए नया नाम सोचना होगा क्योंकि शानडांेग प्रांत की राजधानी जिनान स्थित लिक्सिया जिला पीपुल्स अदालत ने फैसला सुनाया कि उसने अपनी छह वर्षीय पुत्री के लिए जो ‘बेई यान युन ई’ नाम दिया है वह वैध नाम नहीं है।  चीन की संवाद समिति शिन्हुआ ने कहा कि चीनी नाम आमतौर पर दो या तीन अक्षर के होते हैं और उसमें मातृ या पैतृक परिवार के नाम शामिल होते हैं। यद्यपि बेई यान युन ई में कोई उपनाम नहीं है।

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