न्यायाधीश पर जूता फेंकने पर एक व्यक्ति को 18 साल की कैद

Sunday, May 06, 2018 - 05:45 PM (IST)

लाहौर : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने न्यायाधीश पर जूता उछालने के जुर्म में एक व्यक्ति को 18 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पर छूता उछालने की घटना देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी। अभियुक्त एजाज अहमद ने 20 मार्च को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश जाहिद कय्यूम पर जूता उछाल दिया था।

डकैती के मामले में विचाराधीन संदिग्ध इजाज ने यह शिकायत करते हुए न्यायाधीश पर जूता फेंका था कि जमानत के बाद भी वह जेल में पड़ा है क्योंकि लिखित आदेश की गैर मौजूदगी में उसे छोड़ा नहीं जा रहा है। इस घटना के बाद आतंकवाद एवं पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश खालिद महमूद मलिक ने मुजरिम पर तीस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस बीच एक अन्य व्यक्ति को जमानत पर जेल से छोड़ दिया गया। उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर मार्च में जूता फेंका था। उसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी से आतंकवाद के आरोप हटा लिए गए हैं।

Punjab Kesari

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