लश्कर के लिए चंदा जुटाने के दोषी हाफिज सईद के 5 सहयोगियों को 9-9 साल की कैद

Monday, Apr 05, 2021 - 06:18 AM (IST)

लाहौर: पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुम्बई हमले के सरगना हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा (जे.यू.डी.) के 5 नेताओं को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तोयबा की आतंकवादी गतिविधियों के लिए चंदा जुटाने का दोषी करार देते हुए 9-9 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाए 5 दोषियों में से 3, उमर बहादर, नसरुल्ला और समीउल्ला, को पहली बार सजा सुनाई गई है। 

लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत (ए.टी.सी.) ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सी.टी.डी.) द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर दर्ज मामले में यह सजा सुनाई है। वहीं 2 दोषियों, जे.यू.डी. प्रवक्ता यहाया मुजाहिद और वरिष्ठ नेता प्रोफैसर जफर इकबाल, को पहले भी आतंकवाद के वित्त पोषण मामलों में सजा सुनाई गई थी। 

ए.टी.सी. लाहौर के न्यायाधीश एजाज अहमद बट्टर ने शनिवार को पांच आरोपियों को 9-9 साल कैद की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने इसी मामले में हाफिज सईद के जीजा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को भी 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। 

Pardeep

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