श्रीलंका में सूचना का अधिकार विधेयक पारित

Friday, Jun 24, 2016 - 09:50 PM (IST)

कोलंबो : श्रीलंका की संसद ने सूचना के अधिकार विधेयक को आज सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार एवंं कुशासन से ग्रस्त इस देश में पारदर्शिता एवं सुशासन बहाल करना है। अधिकारियों ने कहा कि सूचना का अधिकार विधेयक संसद में दो दिन की चर्चा के बाद बिना मतविभाजन के पारित कर दिया गया। विपक्ष की आेर लाये गए सभी संशोधनों को समिति चरण में शामिल कर लिया गया। नया कानून नागरिकों को सार्वजनिक सूचना तक पहुंच प्रदान करता है।
 
हालांकि इसमें निजी डेटा, राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना, वित्तीय एवं वाणिज्यिक नीति निर्णय, बौद्धिक संपदा और चिकित्सकीय रिपोर्ट शामिल नहीं हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना ने नए कानून का वादा किया था। श्रीलंका का आधिकारिक गोपनीयता का लंबा इतिहास रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि एेसे कानून की कमी के चलते बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार एवं संदिग्ध सौदों के चलते देश को वित्तीय नुकसान हुआ। 
Advertising