कंटेनमेंट जोन तोडक़र बाहर घूमने वालों के खिलाफ दर्ज होंगी एफ.आई.आर

Saturday, Mar 27, 2021 - 05:35 PM (IST)

ऊना (विशाल): कंटेनमेंट जोन के नियमों को तोडऩा अब कोविड-19 मरीज व उसके परिवार को महंगा पड़ सकता है। कंटेनमेंट जोन के नियमों को तोडऩे वालों के खिलाफ प्रशासन पुलिस के पास एफ.आई.आर दर्ज करवाएगा। इस संबंध में काफी शिकायतें मिलने के बाद अब प्रशासन ने सख्ती करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि जिला में कई ऐसे मामले प्रशासन तक पहुंच रहे हैं जिनमें कोविड-19 पॉजीटिव मरीजों के परिवार के लोग कंटेनमेंट जोन नियमों की उलंघना कर रहे हैं। वहीं, कोविड पॉजीटिव मरीजों की भी कुछेक शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची है जिसके बाद अब प्रशासन सख्त रूख अपनाने की ओर बढऩे लगा है।

गौरतलब है कि मरीज के पॉजीटिव आने के बाद उसके रहने की जगह को संबंधित एस.डी.एम. द्वारा कंटेनमेंट घोषित किया जाता है। इसके तहत आगामी 14 दिन तक उस घर में रहने वाला कोई भी इंसान न तो घर से बाहर जा सकता है और न ही उस घर में कोई बाहर से अंदर जा सकता है। वहीं संपर्क में आने वालों के पारिवारिक सदस्यों व अन्यों को 7 दिनों के भीतर कोरोना टैस्ट करवाना भी जरूरी होता है। प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं कि पॉजीटिव मरीजों के परिवार के सदस्य घर के कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी बाहर घूमते हैं और कुछ लोग कोरोना टैस्ट करवाने से इंकार कर रहे हैं। इन सबके खिलाफ अब प्रशासन आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत एफ.आई.आर दर्ज करेगा और सख्ती से निपटेगा। 

एस.डी.एम. ऊना निधि पटेल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर कोई नहीं जा सकता है और न ही कोई अंदर आ सकता है। ऐसा करने वालों की लोग सूचना प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग को दें या संबंधित क्षेत्र की आशा वर्कर से करें। शिकायत आने के बाद नाम गुप्त रखते हुए नियमों को तोडऩेे वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। महामारी के इस दौर में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

सी.एम.ओ. डा. रमन कुमार शर्मा ने बताया कि नियमानुसार पॉजीटिव मरीज के संपर्क में आने वालों को 7 दिन के भीतर अपना टैस्ट करवाना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ प्रशासन के माध्यम से मामला दर्ज करवाया जाएगा। डी.सी. ऊना के निर्देशानुसार इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

Surinder Kumar

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