चकौता धारकों को 20 बीघा भूमि का भी मिलेगा मालिकाना हक : कौल

punjabkesari.in Sunday, Jul 05, 2015 - 10:10 AM (IST)

सोलन: स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने ऐलान किया कि चकौता धारकों को 20 बीघा भूमि तक मालिकाना हक दिया जाएगा। सरकार चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। पहले चरण में सरकार ने चकौता धारकों को 5 बीघा भूमि का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 15 बीघा भूमि पट्टे पर दी जाएगी।

कौल सिंह ठाकुर ने लघु किसान कल्याण मंच के राज्य स्तरीय सम्मेलन में किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें भूमि के मालिकाना हक के लिए संबंधित एसडीएम के पास सादे कागज पर आवेदन करना होगा। इसके साथ उन्हें केवल अपनी जमीन की जमाबंदी संलग्र करनी होगी। उन्होंने प्रदेश में जिन चकौता धारकों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जा रही है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी किसानों को आश्वासन दिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि भूमिहीन किसान के पास कम से कम 5 बीघा भूमि होनी चाहिए और प्रदेश सरकार ने चकौता धारक किसानों को 5 बीघा भूमि देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सोलन में किसानों की सुविधा के लिए किसान भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए शहर के आसपास जमीन तलाशी जाएगी।


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