मारपीट के आरोपी को सजा व जुर्माना

Friday, Jul 03, 2015 - 12:27 AM (IST)

कांगड़ा: वीरवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रशांत सिंह नेगी की अदालत में मारपीट के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की सजा व 7 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रश्मी शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई, 2008 को हुकम चंद पुत्र कर्म चंद ने शाम को 8 बजे के लगभग स्थानीय दुकानदार रणदेव सिंह की दुकान पर जाकर गाली-गलौच किया व उसकी दुकान से एक स्टील की कड़छी उठाकर उसे मारने लगा। इससे दुकानदार के सारे शरीर पर चोटें आईं और सिर व दाएं हाथ की हड्डी टूट गई। इसके साथ ही दोषी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

रणदेव ने इसकी शिकायत कांगड़ा पुलिस थाना में की। मैडीकल में रणदेव के सिर व बाजू की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया जहां साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर आरोपी पर मुकद्दमा साबित हुआ। माननीय कोर्ट ने उक्त आरोपी को धारा 325, 452 व 506 के तहत एक-एक साल की सजा सुनाई व धारा 323 के तहत 6 माह की सजा व 7 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाए साथ-साथ चलेंगी।

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