बच्ची से दुराचार का प्रयास करने वाले को 4 साल कैद

Thursday, Jul 02, 2015 - 10:29 AM (IST)

बिलासपुर: जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत ने बुधवार को एक 8 वर्षीय बच्ची से दुराचार का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति को 4 साल के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

जिला न्यायवादी रविंद्र कुमार बरवाल ने बताया कि धर्मदास पुत्र कमरू सिंह निवासी तील डाकघर त्याली-ठियोग जिला शिमला मार्कंडेय के रीढ़ी स्थित बटेकृष्ण मंदिर में पुजारी का काम करता था। 12 अक्तूबर, 2013 को दिन के करीब अढ़ाई बजे जब बच्ची मंदिर के प्रांगण में खेल रही थी तो धर्मदास ने उसे मंदिर परिसर में गिरे पत्तों को साफ करने के लिए बुलाया। जब पीडि़ता पत्तों को साफ करने लगी तो धर्मदास ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उससे दुराचार करने की कोशिश की लेकिन पीडि़ता के चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य बच्चे भी कमरे की ओर दौड़े।

इसके बाद बच्ची ने इस बारे में अपने परिजनों को बताया जिस पर परिजनों ने पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने छानबीन के बाद मामला अदालत में लगाया। इस मामले में 20 गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश दिया है जुर्माने की राशि पीडि़ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

Advertising